UIN के संबंध में ब्याज समानीकरण योजना के तहत संशोधन

भारत सरकार के विस्तृत दिशानिर्देश के अनुसार, पात्र निर्यातक के लिए प्री-शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना (IES) 1 अप्रैल 2015 पहले प्रस्तुत की गई थी। यह लाभ योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए थी, यानी 31 मार्च 2020 तक। इसके अलावा, आरबीआई के बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना को 31/03/2024 तक बढ़ा दिया गया था। DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा 1.0.2019 से ब्याज समानीकरण योजना लाभ का दावा करने के लिए नए ऑनलाइन IT मॉड्यूल (https://dgft.gov.in) 01.04.2022 से शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा PLI का लाभ उठाने वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों को IES लाभ प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

सभी योग्य निर्यातकों को 01.04.2022 से IES के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए DGFT साइट से UIN (विशिष्ट पहचान संख्या) की पावती प्रति जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा, कई बैंकों से योजना का लाभ प्राप्त करने वाला निर्यातक IES आवेदन दाखिल करते समय सभी बैंकों को जोड़कर एक ही UIN प्रदान करके लाभ प्राप्त कर सकता है।

ब्याज समानीकरण योजना के तहत संशोधित दिशानिर्देश

(व्यापार सूचना संख्या 04/2023-24 दिनांक 21.04.2023)

  • एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य UIN से युक्त पावती एक विशिष्ट बैंक के लिए अद्वितीय होगी। यदि कोई योजना लाभार्थी कई बैंकों से योजना के लाभों का लाभ उठाना चाहता है, तो प्रत्येक बैंक के लिए एक नया UIN प्रदान किया जाना चाहिए।
  • 01.05.2023 से बैंक किसी अन्य बैंक से जुड़े यूआईएन से बनी पावती को स्वीकार नहीं करेंगे।

01.05.2023 से सभी निर्यातक जो कई बैंकों से UIN का लाभ उठा रहे हैं, वे प्रत्येक बैंक के लिए अलग से एक नया UIN तैयार करेंगे। 01.05.2023 से IES लाभ का विस्तार करने से पहले बैंक UIN को मान्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातक द्वारा बैंक को प्रदान किया गया UIN अद्वितीय है और केवल संबंधित बैंक से जुड़ा हुआ है।

Chintan Patel
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Rank #1 in Customer Service Excellence Awards for consecutive four times during FY 2022; 2023-Q3, Q4; 2024-Q1 in Canara Bank, Surat RO.

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