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आखिरकार ₹2000 का नोट बैन! – परिसंचरण से निकासी; कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 के नोट जो चलन मे थे उनकी कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।