
UIN के संबंध में ब्याज समानीकरण योजना के तहत संशोधन
सभी योग्य निर्यातकों को 01.04.2022 से ब्याज समानीकरण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए DGFT साइट से UIN (विशिष्ट पहचान संख्या) की पावती प्रति जमा करना आवश्यक है।
सभी योग्य निर्यातकों को 01.04.2022 से ब्याज समानीकरण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए DGFT साइट से UIN (विशिष्ट पहचान संख्या) की पावती प्रति जमा करना आवश्यक है।